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घोषणाएं
घोषणाएं
- सेफ डिपॉजिट लॉकरों के किराया प्रभार में संशोधन 31.03.2020 से प्रभावी
- आरबीआई की दिनांक 4 सितंबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार एसबीआई ने दिनांक 01 अक्तूबर 2019 से एमएसएमई, आवास तथा रिटेल के सभी अस्थिर दर ऋणों के लिए रिपो दर को बाह्य बेंचमार्क स्वीकार किया है।
- एसबीआई बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण सुविधा स्वेच्छा से मध्यम उद्यमों को भी दे रहा है ताकि एमएसएमई सैक्टर को अधिक ऋण दिया जा सके।
- एसबीआई ने 01 जुलाई 2019 से अस्थिर दर पर आवास ऋण देने की शुरुआत की है। इस संबंध में नए विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए 01 अक्टूबर 2019 से योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं।
- अधिक जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।































